चिड़ियाघर के मालिक को जान से मारने की धमकी देने के लिए कोह समुई अदालत ने एक इजरायली पर जुर्माना लगाया
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चिड़ियाघर के मालिक को जान से मारने की धमकी देने के लिए कोह समुई अदालत ने एक इजरायली पर जुर्माना लगाया

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प्रकाशित: 21/08/2026 · घटना: 21/08/2026

Koh Samui

कोह समुई की जिला अदालत ने एक इजरायली नागरिक को सजा सुनाई, जिसे स्थानीय चिड़ियाघर के मालिक के खिलाफ मौत की धमकी देने का दोषी पाया गया था। खाओसोड इंग्लिश, बैंकॉक पोस्ट और द थाइगर की रिपोर्टों के अनुसार, अदालत ने प्रतिवादी पर 5,000 baht का जुर्माना लगाने का आदेश दिया। इसके अलावा, अदालत ने दो साल की अवधि के लिए सजा को स्थगित करने का एक उपाय लागू किया, जिसका अर्थ है कि यदि इस अवधि के दौरान कोई नया अपराध नहीं होता है, तो आपराधिक अभियोजन समाप्त कर दिया जाएगा। यह घटना कोह समुई के लोकप्रिय रिसॉर्ट द्वीप पर हुई, जहां उस व्यक्ति ने अपने प्रतिद्वंद्वी के जीवन के लिए धमकी भेजी, जो चिड़ियाघर का मालिक है। मुकदमे के कारण होने वाले संघर्ष का विवरण आरोपों की गंभीरता को इंगित करता है, लेकिन अदालत ने वित्तीय दंड और निलंबित सजा लगाने को पर्याप्त माना। द थाइगर सहित थाई मीडिया इस बात पर जोर देता है कि इस प्रकरण पर अदालत का फैसला अंतिम है। रोया न्यूज जैसे विदेशी स्रोतों ने भी एक विदेशी नागरिक को अपनी जान की धमकी देने के लिए दोषी ठहराए जाने और जुर्माना लगाने की पुष्टि की। यह निर्णय थाईलैंड में इसी तरह के मामलों में मानक अभ्यास को दर्शाता है, जहां परिस्थितियों और प्रतिवादी की दोषी याचिका के आधार पर जीवन की धमकी को जुर्माना या कारावास से दंडनीय किया जा सकता है। इस मामले में, अदालत ने इस शर्त के साथ कम दंड का विकल्प चुना कि दो साल की परिवीक्षा अवधि के दौरान कानून का पालन किया गया था। ## प्रतिवादी का डोजियर कौन: इजरायली नागरिक (पूरा नाम स्रोतों में नाम नहीं है) क्या वांटेड है/आरोपी: मौत की धमकी यह मामला: कोह समुई के जिला न्यायालय ने एक इजरायली नागरिक को सजा सुनाई, जिसे एक स्थानीय चिड़ियाघर के मालिक को मारने की धमकी देने का दोषी पाया गया था। अदालत ने 5,000 baht का जुर्माना और दो साल की निलंबित सजा का आदेश दिया। संबंधित सामग्री: कोई संबंधित सामग्री नहीं मिली

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